अंतागढ़ टेपकांड, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी

अंतागढ़ टेपकांड, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी

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  • Publish Date - March 12, 2019 / 09:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में मंगलवार को पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी केस डायरी को तलब किया है। बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री मूणत ने रायपुर कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

गौरतलब है कि गौरतलब है कि साल 2014 में अंतागढ़ उप चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मंतूराम पवार ने चुनाव के ठीक पहले नाम वापस ले लिया था, जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी को आसान जीत मिल गई थी। रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने इस मामले को लेकर पंडरी थाने एफआईआर दर्ज करवाई है।

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वहीं इस मामले के मुख्य गवाह फिरोज सिद्धीकी लगातार अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उन्होंने एसएसपी आरिफ शेख को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलने पर जांच में सहयोग नहीं करने की बात भी लिखी थी। इस पत्र के बाद मंगलवार को पुलिस प्रशासन की ओर से फिरोज को पीएसओ उपलब्ध कराया गया था।