CGPSC सिविल जज परीक्षा मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की अभ्यर्थियों की याचिका, जानिए पूरा मामला

Ads

CGPSC सिविल जज परीक्षा मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की अभ्यर्थियों की याचिका, जानिए पूरा मामला

  •  
  • Publish Date - March 18, 2021 / 03:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

बिलासपुर: सिविल जज के प्री एग्जाम 2020 के बाद जारी मॉडल आंसर में प्रश्नों को डिलीट करने के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुनने योग्य ना मानते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है।

Read More: मनरेगा में रोजगार देने में बिलासपुर प्रदेश में अव्वल, 133 फीसदी अधिक रोजगार का सृजन किया

आपको बता दें कि, 2020 में CGPSC द्वारा सिविल जज प्री एग्जाम आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल आंसर जारी किए थे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 12 व 99 को यह कहकर डिलीट कर दिया कि यह दोनों प्रश्न गलत है। CGPSC द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी छबिलाल साहू समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

Read More: राजधानी में मौसम ने बदला मिजाज, आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत

याचिकाओं में कहा गया कि बाद में प्रश्नों को डिलीट करने से जिन अभ्यर्थियों ने इसे अटेम्प्ट किया था उनके प्राप्तांकों में फर्क पड़ गया है। इससे उनकी मेंस परीक्षा की सम्भावना खत्म हो गई है। मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी. सेम. कोशी की सिंगल बेंच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

Read More: संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत, 6 महीने बढ़ाई गई सेवा अवधि