छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू, भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय

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छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू, भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय

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  • Publish Date - January 30, 2020 / 05:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (क) में संशोधन कर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधन अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 पर राज्यपाल के हस्ताक्षर पश्चात 30 जनवरी को अध्यादेश लागू हो गया है।

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छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू होने से सहकारी क्षेत्र में कोई भी सहकारी सोसायटी अपने आमसभा में निर्णय पारित कर तथा राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करके सरकार के किसी भी उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम अथवा किसी अन्य सहकारी सोसायटी या निजी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता के लिए सहयोग कर सकेगी। इससे संस्था के व्यवसाय में वृद्धि होगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेगी।

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