डीजीपी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा देने कहा

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डीजीपी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा देने कहा

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  • Publish Date - March 7, 2019 / 02:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

बिलासपुर। DGP नियुक्ति के मामला में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा प्रस्तुत करने का समय दिया है। याचिका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने लगाई है।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह के मामले में दिए गए दिशानिर्देश के विपरीत होने के कारण प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति असंवैधानिक व विधि विरूद्ध है। इस तरह की कार्यवाही के अग्रेषण में विशेष जांच दल (टीम एसआईटी) का गठन किया जाना भी विधि विरूद्ध है। बता दें कि पूरे प्रदेश में एक तबादला उद्योग के रूप में नीतिविरूद्ध तरीके से तबादला किए जाने पर याचिका प्रस्तुत की गई थी।

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इस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई।  सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने राज्य शासन को एक सप्ताह में हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप मजूमदार व शासन की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।