जलशोधन संयंत्रों से मानकों के मुताबिक हो वाटर सप्लाई, न्यायालय के निर्देश के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन | According to the standards of water treatment plants, water supply After the directive of the court,

जलशोधन संयंत्रों से मानकों के मुताबिक हो वाटर सप्लाई, न्यायालय के निर्देश के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन

जलशोधन संयंत्रों से मानकों के मुताबिक हो वाटर सप्लाई, न्यायालय के निर्देश के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : March 7, 2019/1:48 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीलिया से हो रही मौत को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में जलशोधन संयंत्रों से मानकों के मुताबिक वाटर सप्लाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुकेश देवांगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जल शोधन संयंत्र की निगरानी के लिए न्याय मित्र और कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया है । गर्मी में पानी की किल्लत शुरू होते ही जलशोधन संयंत्रों की गुणवत्ता पर भी फर्क पड़ता है। जब जल भंडारों में वाटर लेवल कम होता है तो पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद अहम हो जाता है।

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कोर्ट के निर्देश के बाद रायपुर में जलशोधन संयंत्रों की देखरेख के लिए कोर्ट कमिश्नर बनाए गए सौरभ डांगी गुरुवार को नगर निगम के जल शोधन संयंत्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे । कोर्ट कमिश्नर सौरभ डांगी ने संयंत्र का निरीक्षण किया । डांगी के मुताबिक कोर्ट ने संयंत्रों को लेकर जो दिशा निर्देश दिए है,उसका पालन किया जा रहा है। हालांकि उन्होने भी कुछ सुधार की गुजाईंश की आवश्यकता बताते हुए अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए हैं ।

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बता दें की शहर में दूषित पानी के कारण पीलिया से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे थे, याचिका लगने के बाद न्यायलय ने अब इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने पानी की स्वच्छता को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और न्यायालय खुद इसकी निगरानी भी कर रहा है।

 
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