अंतागढ़ टेप कांड मामले में 7 याचिकाओं पर सुनवाई, जानिए, किसकी बढ़ी आफत किसको मिली राहत

अंतागढ़ टेप कांड मामले में 7 याचिकाओं पर सुनवाई, जानिए, किसकी बढ़ी आफत किसको मिली राहत

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  • Publish Date - February 21, 2019 / 09:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

बिलासपुर । अंतागढ़ टेप कांड मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सात अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की । जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में पांच मामलों में और जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के द्वारा उनके खिलाफ पंडरी थाने में दर्ज FIR के मामले में अंतरिम राहत मांगी गई है। इस याचिका पर करीब घंटे भर बहस चली जिसमें शासन की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने पक्ष रखा। शासन ने अंतरिम राहत का विरोध किया ।

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मंतुराम पवार के द्वारा दो और डॉ पुनीत गुप्ता के द्वारा भी दो याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई है। सभी पांचों याचिकाओं में अंतरिम राहत की मांग करते हुए FIR को चुनौती दी गई है। कोर्ट के संज्ञान में यह बात लाई गई कि एसआईटी के गठन को लेकर डिवीजन बेंच में मामला चल ही रहा है । राज्य सरकार ने एसआईटी के गठन की अधिकारिता और वैधानिकता के सवाल पर जवाब के लिए वक्त मांगा है। मामले में  डिवीज़न बेंच में सुनवाई लंबित है। हाईकोर्ट ने गुरूवार को हुई पांचों मामलों की सुनवाई में डिवीजन बेंच के फैसला आने तक याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार की राहत देने से  इंकार कर दिया है।

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अगली सुनवाई का तारीख 14 मार्च फिक्स की गई है। अजीत जोगी के द्वारा भी भारतीय संविधान के अधिकारों के तहत अंतरिम राहत की मांग की गई है।  याचिका पर सुनवाई कल 22 फरवरी को जस्टिस गौतम भादुड़ी के यहां होनी है । याचिकाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है। इस मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने उनको पार्टी बनाने से इंकार कर दिया है। वहीं जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के द्वारा अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है।

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