झोलाछाप डॉक्टर को हाईकोर्ट का दो टूक, कहा- बताएं कैसे ली फर्जी डिग्री, वरना जमानत रद्द

झोलाछाप डॉक्टर को हाईकोर्ट का दो टूक, कहा- बताएं कैसे ली फर्जी डिग्री, वरना जमानत रद्द

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  • Publish Date - August 17, 2020 / 12:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

जबलपुर: फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों के मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही यह कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा को आदेश दिया है कि 14 दिन के भीतर बताएं कैसे ली डिग्री? वरना जमानत रद्द कर दी जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

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बता दें कि कोरोना संकट काल के दौरान लगातार आ रही फर्जी डॉक्टरो की शिकायतों और गलत पद्धति सेे इलाज करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसे डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई की जद में जबलपुर के डॉ. जितेंद्र सिंह भी शामिल थे, जिन्हें इस मामले में पहले अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

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