कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती, दिवंगत कोरोना वॉरियर की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी

कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती, दिवंगत कोरोना वॉरियर की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी

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  • Publish Date - January 8, 2021 / 06:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिवंगत कोरोना वॉरियर राजीव उपाध्याय की पत्नी अंजु मूर्ति की याचिका पर राज्य शासन, राजस्व विभाग व कलेक्टर से जवाब-तलब किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिये जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

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अंजू मूर्ति उपाध्याय ने कहा कि उसके पति कलेक्टर कार्यालय में ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे। कोविड महामारी के दौरान उनकी ड्यूटी बस व एम्बुलेंस का अधिग्रहण करने की थी। 10 जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु के बाद 50 लाख राशि के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था। प्रशासन ने आवेदन को खारिज करते हुए उपाध्याय की मौत को हार्ट अटैक माना था।

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याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 17 अप्रैल के नोटिफिकेशन में राजीव कोरोना वॉरियर्स के तहत कार्य कर रहे थे। इसलिए उन्हें योजना का लाभ देने की मांग की गई है ।
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