ग्वालियर। मुरैना जिले के दूध कारोबारी की याचिका पर हाईकोर्ट में रासुका हटाने का फैसला सुनाया है। वहीं मामले में मुरैना कलेक्टर पर जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने कलेक्टर शासन को 10 हजार का जुर्माना लगाया है। 30 दिन के भीतर यह राशि जमा करना होगा।
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बता दें कि दूध कारोबारी अवधेश शर्मा पर रासुका लगाया गया था। अवधेश ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दूध करोबारी के पक्ष में सुनाया।
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वहीं इस मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट के कहा कि रासुका लगाते समय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया।
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