पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास की सजा, इस आरोप में जाना पड़ेगा जेल

पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास की सजा, इस आरोप में जाना पड़ेगा जेल

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  • Publish Date - July 30, 2019 / 12:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

भिण्ड। जिला न्यायालय ने अवैध शराब रखने के आरोप में पूर्व पार्षद अजीत सिंह भदौरिया को एक साल के कारावास सजा सुनाई गई है। पूर्व पार्षद पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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अवैध शराब रखने के आरोप में तीन साल पहले कोतवाली पुलिस ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार था। न्यायालय ने आरोपों से इंकार किया था। हालांकि गवाहों के आधार पर पूर्व पार्षद के खिलाफ आरोप साबित हो गए ।

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न्यायालय ने आरोपी पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास सजा सुनाई गई है। पूर्व पार्षद पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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