लॉकडाउन में न्यायाधीशों के ट्रांसफर पर रोक, चीफ जस्टिस ने दिया स्थगन आदेश

लॉकडाउन में न्यायाधीशों के ट्रांसफर पर रोक, चीफ जस्टिस ने दिया स्थगन आदेश

  •  
  • Publish Date - March 28, 2020 / 06:07 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

जबलपुर। कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया पर जारी है, दुनिया के कई देशों सहित भारत ने भी लॉक डाउन का ऐलान किया है। देश की अधिकतम आबादी इस समय घरों पर है, 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा।

ये भी पढ़ें- दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का बढ़ रहा कारवां, सैकड़ों किलोमीटर का…

लॉकडाउन में अधिकतर सरकारी औऱ निजी कार्यलयों में ताला लटके हैं। वहीं न्यायालयों में जरुरी मामलों को छोड़कर सभी कार्य बंद हैं। इस बीच उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

ये भी पढ़ें- समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा का निधन…

हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों के तबादलों पर स्थगन आदेश जारीकर दिया है। बता दें कि 19 और 20 मार्च को जिला न्यायाधीशों और विशेष न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया गया था। इस पर रोक लगाते हुए मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस ने सभी तबादलों पर स्थगन आदेश दिया है। बता दें कि करीब 150 से अधिक न्यायधीशों के तबादले आदेश जारी किए गए थे। आगामी आदेश तक स्थानांतरण पर रोक रहेगी।