BSF Recruitment Reservation: BSF की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिला 10% का आरक्षण, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

10% reservation for Ex-Agniveers in BSF केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

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  • Publish Date - March 10, 2023 / 10:56 AM IST,
    Updated On - March 10, 2023 / 11:25 AM IST

10% reservation for Ex-Agniveers in BSF : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों में शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है।

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पूर्व अग्निवीरों के लिए जानें भर्ती नियम

सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को 9 मार्च से प्रभावी करते हुए, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के खिलाफ, ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक।

एक अन्य नोट जिसे सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 का हिस्सा बनाया गया था। इसमें पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का प्रावधान है।

नियमों में किया गया संशोधन

10% reservation for Ex-Agniveers in BSF : गृह मंत्रालय, अग्निवीर योजना की आलोचना को ध्यान में रखता है जो केवल 25% के अवशोषण के लिए प्रदान करता है अग्निवीर रक्षा बलों में उनके चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर भी शेष 75% डिमोबिलाइज्ड हैं, इसके तुरंत बाद घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों और असम राइफल्स में 10% रिक्तियां डिमोबिलाइज्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।

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पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी। इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

 

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