गुरुग्राम, 25 अप्रैल (भाषा) हरियाणा के गुरुग्राम में सुशांत लोक क्षेत्र में एक अज्ञात कार की टक्कर लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम वन्यजीव निरीक्षक चरण सिंह की शिकायत के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई। सूचना मिलने पर वह वन्यजीव रेंजर रजनीश और सुशांत लोक थाने के पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और पशु चिकित्सक राजेश गोदारा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पक्षी का पोस्टमार्टम भी कराया गया।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सुशांत लोक थाने में कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर मोर को टक्कर मारने वाली कार की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।’
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित है। अधिनियम की धारा नौ के तहत इन्हें मारना या पकड़ना दंडनीय अपराध है।
भाषा सुमित माधव
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