Pan aadhaar link status || Image- IBC24 News Archive
Pan aadhaar link status: रायपुर: नया साल लगने वाला है और इससे पहले करदाताओं के लिए जरूरी खबर है। दरअसल जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) आधार से लिंक नहीं किया है, या जिन्हें अपना गलत स्टेटस सुधरने की जरूरत है, उनके लिए वक़्त बीतता जा रहा है।
बता दें कि, करदाताओं को 1,000 रुपये के जुर्माने से बचने और बिना किसी झंझट के वित्तीय सेवाएं चालू रखने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार नामांकन आईडी के आधार पर जारी किए गए पैन वाले व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम की अनदेखी करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर दाखिल करने, रिफंड और बैंकिंग लेनदेन जैसी आवश्यक सेवाएं रुक जाएंगी।
अप्रैल में जारी एक सरकारी नोटिस में कहा गया है, “आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 139एए की उपधारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है, वह अपना आधार नंबर प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि तक सूचित करेगा । ”
Pan aadhaar link status: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आवेदन के समय आधार पैन लिंकिंग स्वतः हो जाती है। 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किए गए मौजूदा पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
Pan aadhaar link status: यदि कोई यह सत्यापित करना चाहता है कि उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो वह आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “आधार लिंक स्थिति” पर क्लिक कर सकता है। इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। निम्न में से कोई एक संदेश दिखाई देगा।
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