Pan aadhaar link status: क्या आप भी करदाता?.. नए साल से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना सिर्फ कागज़ बनकर रह जाएगा ये दस्तावेज, देखें प्रोसेस

Pan aadhaar link status: यदि कोई यह सत्यापित करना चाहता है कि उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो वह आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर "आधार लिंक स्थिति" पर क्लिक कर सकता है। इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। निम्न में से कोई एक संदेश दिखाई देगा।

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  • Publish Date - December 24, 2025 / 01:59 PM IST,
    Updated On - December 24, 2025 / 02:20 PM IST

Pan aadhaar link status || Image- IBC24 News Archive

HIGHLIGHTS
  • 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक जरूरी
  • नहीं कराया तो 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय
  • 1000 रुपये जुर्माना देना होगा

Pan aadhaar link status: रायपुर: नया साल लगने वाला है और इससे पहले करदाताओं के लिए जरूरी खबर है। दरअसल जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) आधार से लिंक नहीं किया है, या जिन्हें अपना गलत स्टेटस सुधरने की जरूरत है, उनके लिए वक़्त बीतता जा रहा है।

बता दें कि, करदाताओं को 1,000 रुपये के जुर्माने से बचने और बिना किसी झंझट के वित्तीय सेवाएं चालू रखने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार नामांकन आईडी के आधार पर जारी किए गए पैन वाले व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम की अनदेखी करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर दाखिल करने, रिफंड और बैंकिंग लेनदेन जैसी आवश्यक सेवाएं रुक जाएंगी।

अप्रैल में जारी एक सरकारी नोटिस में कहा गया है, “आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 139एए की उपधारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है, वह अपना आधार नंबर प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि तक सूचित करेगा । ”

Pan aadhaar link Deadline: पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

Pan aadhaar link status: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आवेदन के समय आधार पैन लिंकिंग स्वतः हो जाती है। 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किए गए मौजूदा पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

  • 1. ऑनलाइन: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, “आधार लिंक करें” चुनें और ओटीपी का उपयोग करके विवरण सत्यापित करें।
  • 2. एसएमएस: 567678 या 56161 पर UIDPAN <12-अंकों का आधार कार्ड> <10-अंकों का पैन कार्ड> भेजें।
  • 3. सेवा केंद्र: दस्तावेजों और 1,000 रुपये के शुल्क (यदि लागू हो) के साथ पैन सेवा केंद्र पर जाएं।

Pan aadhaar link Process: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करने के चरण

  • चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • चरण 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • चरण 3: ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।
  • चरण 4: अपना पैन नंबर दर्ज करें, अपने पैन की पुष्टि करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज करें।

How to Link Pan and Adhar?: स्टेटस में कैसे करें सुधार?

  • यदि आपके पैन और आधार विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो उन्हें निम्न माध्यम से अपडेट करें:
  • आधार कार्ड में सुधार के लिए UIDAI पोर्टल
  • पैन सुधारों के लिए प्रोटीन (एनएसडीएल) या यूटीआईआईटीएसएल का उपयोग करें।
  • समस्या बनी रहने पर अधिकृत पैन सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

Pan aadhaar link Last Date: पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें

Pan aadhaar link status: यदि कोई यह सत्यापित करना चाहता है कि उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो वह आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “आधार लिंक स्थिति” पर क्लिक कर सकता है। इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। निम्न में से कोई एक संदेश दिखाई देगा।

  • -आपका आधार पहले से ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।
  • -आपके आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध पर कार्रवाई लंबित है।
  • -आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है।

इन्हें भी पढ़ें:-

Q1. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?

31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है।

Q2. पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

Q3. पैन-आधार लिंक करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

लेट लिंकिंग पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।