(तस्वीरों के साथ)
नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चेक बाउंस मामलों में अस्थायी रिहाई की अनुमति दिए जाने के बाद अभिनेता राजपाल यादव मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।
सूत्रों के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राजपाल यादव शाम करीब 4:50 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले। शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाने के बाद उन्हें राहत दी गई।
यादव ने कहा, “2027 में, मैं बॉलीवुड में काम करते हुए 30 साल पूरे कर लूंगा। सभी लोग मेरे साथ रहे हैं। इसीलिए मैं 200-250 फिल्म कर सका।”
अभिनेता ने कहा कि उन्होंने हमेशा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी आवश्यकता होगी वह उपलब्ध रहेंगे।
यादव ने कहा, ‘‘उन्हें पूरे देश के लोगों का प्यार एवं समर्थन प्राप्त है, और अगर कोई आरोप लगते हैं, तो वह पूरी तरह से और पारदर्शी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी को कानूनी जानकारी चाहिए तो वे मेरे वकील से बात कर सकते हैं।’’
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस बात पर गौर करने के बाद छह महीने की सजा को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया कि यादव ने शिकायतकर्ता, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं।
अदालत ने यादव को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘हम आपको सजा में अंतरिम छूट दे रहे हैं… यह अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगी।’’
इसने उन्हें 18 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख पर प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यम से उपस्थित रहने का भी आदेश दिया।
यादव ने 19 फरवरी को अपने परिवार में होने वाली शादी का हवाला देते हुए अपनी सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था।
भाषा नेत्रपाल पवनेश
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