सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.5 करोड़ रुपये के मुआवजा का आदेश

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सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.5 करोड़ रुपये के मुआवजा का आदेश

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  • Publish Date - February 17, 2026 / 08:56 PM IST,
    Updated On - February 17, 2026 / 08:56 PM IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2022 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 48 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 1.53 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

पीडित रक्षा मंत्रालय में कार्यरत थे। पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने पीड़ित मुकेश कुमार कश्यप के परिवार द्वारा दायर दावा याचिका पर सुनवाई की।

कश्यप, रक्षा मंत्रालय के वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) में कार्यरत थे। कश्यप 30 मई, 2022 को काम से घर लौट रहे थे कि तभी एक अन्य मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

न्यायाधिकरण ने 16 फरवरी के आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि दुर्घटना दूसरे बाइक चालक द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप कश्यप को घातक चोटें आईं।”

जिस बीमा कंपनी के तहत बाइक का बीमा किया गया था, उसने आरोप लगाया था कि पीड़ित को टक्कर मारने वाला बाइक चालक शराब के नशे में था। न्यायाधिकरण ने कहा, “चिकित्सकों की राय थी कि वह शराब के नशे में था लेकिन यह साक्ष्य नहीं है… सामान्यतः, कोई भी निर्णय सिद्ध तथ्यों के आधार पर लिया जाता है जो कानूनी रूप से स्वीकार्य होते हैं।”

न्यायाधिकरण ने इसके बाद मृतक के परिवार को विभिन्न मदों के तहत 1.53 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण ने हालांकि बीमा कंपनी को यह छूट दी कि अगर बाद में यह साबित हो जाता है कि दुर्घटना के समय चालक के रक्त में अल्कोहल का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था, तो वह मुआवजे की राशि चालक और वाहन मालिक से वसूल कर सकती है।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश