पालतू पशुओं का अब कराना होगा पंजीयन, देरी होने पर देना होगा इतने रुपए जुर्माना, जानें क्या है नया नियम

Administration implemented animal policy, Registration will done by January 31

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  • Publish Date - December 13, 2022 / 11:56 AM IST,
    Updated On - December 13, 2022 / 03:45 PM IST

नोएडा : Administration implemented animal policy अगर आप नोएडा निवासी हैं और पालतू पशु रखते हैं तो आपको अब अनिवार्य रूप से उनका पंजीकरण कराना होगा क्योंकि नोएडा में पालतू पशुओं के संबंध में नई नीति लागू हो गई है। इतना ही नहीं यदि आपके पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आपको पीड़ित के इलाज का खर्च उठाने के साथ ही दस हजार रूपये के जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। पशु नीति के नए नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

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Administration implemented animal policy नोएडा प्राधिकरण ने अगले साल 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं किए जाने पर भारी जुर्माना भरना होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ‘श्वान नीति’ (डॉग पॉलिसी) में आवश्यक बदलाव करने के बाद उसे लागू कर दिया है। इस नीति के तहत पालतू पशुओं के आश्रय स्थल, पंजीकरण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

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प्राधिकरण द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नयी नीति में पालतू पशुओं का बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर पालतू पशु के मालिक पर प्रति माह 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई पालतू पशु किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसके मालिक को इलाज का खर्च उठाने के अलावा पीड़ित को 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

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नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में कुछ दिन पहले इस नीति पर मुहर लगी थी। इसके बाद प्राधिकरण ने यहां के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए), अपार्टमेंट के मालिकों के संगठनों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से इस नीति के संबंध में सुझाव मांगे थे। नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से मिले सुझावों के आधार पर कई बदलाव करने के बाद सोमवार से इस नीति को लागू कर दिया गया। प्राधिकरण ने कहा कि यदि पालतू पशुओं के मालिक 31 जनवरी तक अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा।