राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 17 नवंबर तक आएगा फैसला

राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 17 नवंबर तक आएगा फैसला

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  • Publish Date - October 16, 2019 / 10:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

नई दिल्ली: राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। मामले में अब जलद फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। आज कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कुछ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अब बहुत हो चुका, हम शाम को पांच बजे उठ जाएंगे। इसके बाद 40वें दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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वहीं, बुधवार को सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिन्दू महासभा के वकील विकास सिंह की ओर से पेश किया नक्शा फाड़ दिया। राजीव धवन की हरकत को देखते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोर्ट का डेकोरम नहीं बनाया रखा गया तो हम कोर्ट से चले जाएंगे।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Arguments conclude in the <a href=”https://twitter.com/hashtag/AyodhyaCase?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#AyodhyaCase</a> , Supreme Court reserves the order. <a href=”https://t.co/74JQXGj7r7″>pic.twitter.com/74JQXGj7r7</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1184416481326485504?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 16, 2019</a></blockquote>
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बता दें कि कल सभी पक्षों के वकीलों ने दलील पूरी करने के लिए ज्यादा समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। बड़ी बात ये है कि अगर सुनवाई आज पूरी हो जाती है तो ऑर्डर भी आज ही रिजर्व किया जा सकता है। 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ रखा गया है। इस पर भी आज बहस हो सकती है।

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मामले की सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से के परासरन और सीएस वैद्यानाथन ने अपनी दलीलें देते हुए अयोध्या में राम मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किए जाने को इतिहास की बड़ी गलती बताया, कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इतिहास की उस गलती को सुधारे। मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही 50-60 मस्जिदें हैं लेकिन हिंदुओं के लिए वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और भगवान राम का जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता।

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