हिज्बुल के आठ आतंकवादियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

हिज्बुल के आठ आतंकवादियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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  • Publish Date - February 11, 2022 / 04:59 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (वार्ता) राजधानी की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों को धन मुहैया कराने से संबंधित धनशोधन मामले में कथित तौर पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आठ आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी याचिका पर गुलाम नबी खान, उमर फारूक शेरा, मंजूर अहमद डार, जफर हुसैन भट, नाजिर अहमद डार, अब्दुल मजीद सोफी, मुबारक शाह और मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किये हैं।

अदालत ने ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा की दलीलों का संज्ञान लिया कि इन आरोपियों को 2013 में ही भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था।

न्यायाधीश ने गत सात फरवरी को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘इस प्रकार इस बात पर विश्वास करने का भरपूर आधार मौजूद है कि ये आरोपी समन का जवाब नहीं देंगे। सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख के लिए एनबीडब्ल्यू जारी किये जाएं।’’

अदालत ने ईडी को आरोपी मोहम्मद शफी शाह और आरोपी मुस्ताक अहमद लोन, मुजफ्फर अहमद डार और तालिब लाली की ओर से पेश हो रहे वकील को आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने मुजफ्फर अहमद डार की उस शिकायत पर जेल अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है, जिसमें उसने कहा है कि उसे (डार को) संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके परिजनों से ई-मीटिंग (वर्चुअल माध्यम से मुलाकात) करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश