पुलिसकर्मी पर हमला : अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पुलिसकर्मी पर हमला : अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पुलिसकर्मी पर हमला : अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: November 28, 2022 3:51 pm IST

नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने एक पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट शिखा चहल मंगलवार को इस मामले पर आदेश पारित करेंगी।

एक पुलिस अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद शनिवार को खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा

प्रशांत मनीषा

मनीषा


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