सोने की तस्करी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

सोने की तस्करी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - December 30, 2020 / 01:33 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

कोच्चि, 30 दिसंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी एम शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है । केरल में राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी के मामले में शिवशंकर आरोपी हैं ।

एर्णाकुलम की आर्थिक अपराध अदालत ने शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी । सीमा शुल्क (रोकथाम) आयुक्तालय के विशेष अभियोजक ने दलील दी कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है ।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने अपने फैसले में कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस अपराध की अप्रत्याशित प्रवृत्ति पर विचार करते हुये, (ऐसा प्रतीत होता है कि) जांच को प्रभावित करने के लिये शिवशंकर द्वारा बड़ी मछलियों की मदद लेने की संभावना है, जिनके साथ याचिकाकर्ता के करीबी संबंध हैं ।’’

शिवशंकर को 24 नवंबर को सीमा शुल्क विभाग ने सोने की तस्करी के सिलिसले में गिरफ्तार कर लिया था ।

विभाग ने इस मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें स्वपना सुरेश, सरित पी एस एवं संदीप नायर शामिल हैं । यह मामला तिरूवनंतपुरम में पांच जुलाई को जब्त किये गये 30 किलो सोने से जुड़ा है जो यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामानों से बरामद किया गया था ।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय एवं सीमा शुल्क विभाग मामले की अलग अलग जांच कर रहे हैं जो सोने की बरामदगी के रैकेट से जुड़ा है ।

सुरेश वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी है और प्रशासनिक अधिकारी का उसके साथ संबंध सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था ।

भाषा रंजन रंजन उमा

उमा