कोलकाता, 27 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समूह में बाइक यात्रा करने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया।
न्यायमूर्ति शंपा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के 20 अप्रैल के आदेश में संशोधन करते हुए इसमें “समूह में बाइक यात्रा करने पर रोक” को शामिल कर दिया।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मतदान से दो दिन पहले और 29 अप्रैल को मतदान के दिन किसी भी तरह की मोटरसाइकिल रैली या समूह में बाइक चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
उसने स्पष्ट किया कि एकल पीठ के आदेश का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा।
एकल पीठ ने आदेश दिया था कि मतदान के दिन से 12 घंटे पहले चिकित्सा आपात स्थिति/पारिवारिक समारोह या स्कूल के बच्चों को छोड़ने/लेने जैसे अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सवारी करने की अनुमति नहीं होगी।
एकल पीठ ने यह भी कहा था कि मतदान के उद्देश्य से और चिकित्सा आपातकाल या पारिवारिक समारोह आदि जैसे अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक मोटरसाइकिल पर परिवार के सदस्यों को पीछे बैठाकर यात्रा करने की अनुमति होगी।
भाषा पारुल माधव
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