बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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  • Publish Date - March 10, 2026 / 07:41 PM IST,
    Updated On - March 10, 2026 / 07:41 PM IST

प्रयागराज, 10 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी और सुनवाई की अगली तिथि 12 मार्च तय की।

न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष रजा की याचिका पेश की गई थी।

मंगलवार को याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ समय तक दलील पेश की गईं और अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को करने का आदेश दिया। बरेली हिंसा मामले में रजा जेल में बंद हैं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिछले साल 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने एक विशेष समुदाय के लोगों से बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज परिसर में एकत्रित होने का आह्वान किया था।

अभिजोजन पक्ष के अनुसार बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद करीब 200-250 लोगों की भीड़ जमा हुई और मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहा की तरफ कूच किया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि तख्ती लिए इस भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसके बाद स्थिति बिगड़ गई जब आरोपी व्यक्ति आक्रामक हो गए और आगे बढ़ने पर अड़ गए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और तेजाब की बोतलें फेंकी और पुलिस कर्मियों पर गोली भी चलाई गई।

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब