भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से किया इनकार

BJP leader Shahnawaz Hussain : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन

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  • Publish Date - August 18, 2022 / 03:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

Shahnawaz Hussain

नई दिल्ली : BJP leader Shahnawaz Hussain : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

BJP leader Shahnawaz Hussain : सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, SC ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तब तक FIR दर्ज हो सकती है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। शाहनवाज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुचे थे।

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ये है पूरा मामला

BJP leader Shahnawaz Hussain : बता दें कि, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है।

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BJP leader Shahnawaz Hussain : कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट से भी शाहनवाज को झटका लगा है। हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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