टीएमसी के दोनों गुटों को मेयो रोड पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं

टीएमसी के दोनों गुटों को मेयो रोड पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं

टीएमसी के दोनों गुटों को मेयो रोड पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं
Modified Date: August 25, 2026 / 03:19 pm IST
Published Date: August 25, 2026 3:19 pm IST

कोलकाता, 25 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठनों के दो गुटों की ओर से 28 अगस्त को यहां मेयो रोड पर अपने-अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बहरहाल, अदालत ने दोनों गुटों को अपने-अपने स्थापना दिवस कार्यक्रमों को उन्हीं स्थानों पर आयोजित करने की अनुमति दी जहां उन्होंने 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किए थे।

अदालत ने दोनों गुटों पर समान शर्तें लगाईं। इनमें से एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जबकि दूसरा गुट विधायक और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दोनों गुट संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करते तो वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10,000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति दे देता।

दोनों गुटों ने 28 अगस्त को एक ही दिन और एक ही समय पर मेयो रोड के एक ही स्थान पर अपने-अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने कहा कि वह 28 अगस्त को गांधी प्रतिमा के पास मेयो रोड पर किसी भी गुट को स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देगी।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड के एक हिस्से में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के छात्र संगठन को रानी रासमणि एवेन्यू के एक हिस्से में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी।

दक्षिण कोलकाता में स्थित इन दोनों स्थानों की अनुमति अदालत ने दोनों गुटों को उनके 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रमों के लिए भी दी थी। इससे पहले पुलिस ने एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

दोनों गुटों के कार्यक्रमों के लिए समान शर्तें लगाते हुए न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि दोनों गुट उपस्थिति को 1,500 लोगों तक सीमित रखने का प्रयास करें।

अदालत ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि दोनों कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक आयोजित किए जाएं। साथ ही, प्रत्येक गुट से 15 स्वयंसेवकों के नाम और फोन नंबर उपलब्ध कराने को कहा, जो कार्यक्रम के सुचारु आयोजन के लिए जिम्मेदार होंगे।

पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि दोनों सड़कों के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो।

ममता बनर्जी गुट के छात्र संगठन की ओर से पेश वकील सिरसान्य बंदोपाध्याय ने अदालत को बताया कि तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) पिछले 28 वर्षों में से 26 वर्षों से 28 अगस्त को मेयो रोड पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें ईमेल भेजकर कहा कि कार्यक्रम खुले स्थान के बजाय किसी इनडोर परिसर में आयोजित किया जाए, जैसा कि पहले किया जाता रहा है।

बंदोपाध्याय ने दावा किया कि यह पाबंदी अनुचित है और उनके अधिकारों को सीमित करती है।

टीएमसीपी के दूसरे गुट ने भी मेयो रोड पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मांग भी खारिज कर दी और उन्हें इनडोर परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। इस फैसले को चुनौती देते हुए दूसरे गुट ने भी उच्च न्यायालय का रुख किया था।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि यदि दोनों गुट संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत होते हैं तो अदालत उन्हें महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मेयो रोड पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देगी।

बंदोपाध्याय ने कहा कि वे संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहमत नहीं हैं। वहीं ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के छात्र संगठन की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह अदालत के इस सुझाव पर अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर बताएंगे।

भाषा गोला नरेश

नरेश


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