श्री बांकेबिहारी मंदिर में दान राशि के ‘गबन’ पर न्यायालय ने कहा, चढ़ावे में हेराफेरी नहीं होने देंगे

श्री बांकेबिहारी मंदिर में दान राशि के ‘गबन’ पर न्यायालय ने कहा, चढ़ावे में हेराफेरी नहीं होने देंगे

श्री बांकेबिहारी मंदिर में दान राशि के ‘गबन’ पर न्यायालय ने कहा, चढ़ावे में हेराफेरी नहीं होने देंगे
Modified Date: August 25, 2026 / 03:16 pm IST
Published Date: August 25, 2026 3:16 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे के गबन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्थिति रिपोर्ट पर दी गईं वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया।

सिंह ने तस्वीरें अदालत के सामने रखते हुए कहा कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “एक वीडियो है। तीन लोग पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े हैं और श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं।”

इस दलील पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि दान का एक-एक पैसा मंदिर की दान पेटियों में या ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए। ‘सेवायत’ या कोई और इसमें कोई बाधा पैदा करते हैं तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। प्रबंधन समिति मंदिर के खजाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करे।”

पीठ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


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