कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इकबालपुर झड़प की जांच के लिए एसआईटी जांच का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इकबालपुर झड़प की जांच के लिए एसआईटी जांच का आदेश दिया

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  • Publish Date - October 12, 2022 / 03:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

कोलकाता, 12 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को शहर के इकबालपुर इलाके में हुई झड़प की जांच के लिये एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिया।

दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति वहां शांतिपूर्ण हैं ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत नहीं है।

अदालत ने डीजीपी और पुलिस आयुक्त को सबूतों और वीडियो फुटेज के संरक्षण के लिए एसआईटी का गठन करने और घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर एसआईटी के गठन और जांच पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।

पीठ में न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय भी शामिल हैं। पीठ ने राज्य सरकार द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया कि उसने घटना की रिपोर्ट केंद्र को भेजी है जो केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत अनिवार्य है क्योंकि घटना के दौरान बम धमाके हुए थे।

पीठ ने कहा कि राज्य द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज पांच प्राथमिकी में से तीन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत थीं।

अदालत ने कहा कि इस पर केंद्र सरकार को विचार करना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए क्या जांच एनआईए को सौंपी जानी है। पीठ ने कहा कि वह इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रही।

प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 बम और अन्य हथियार बरामद किए।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रभावित क्षेत्र में सद्भाव सुनिश्चित करे।

भाषा

प्रशांत मनीषा

मनीषा