in case of rape of a pregnant woman BJP MLA did not get relief

भाजपा विधायक को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला

in case of rape of a pregnant woman BJP MLA did not get relief : भाजपा विधायक को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, गर्भवती महिला से..

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : July 19, 2022/1:36 pm IST

Rape of Pregnant Woman : नई दिल्ली। गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक की जमानत की याचिका ख़ारिज कर दी गई है। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश की एक अदालत ने गर्भवती महिला से बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक लोकम टसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईटानगर के पास युपिया की सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से बच रहे कोलोरियांग विधायक की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पुलिस ने टसर के खिलाफ चार जुलाई को यहां अपने आवास पर महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है।

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Rape of Pregnant Woman : जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गोटे मेगा ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता और पीड़ित घटना के स्थान पर उपस्थित थे। लेकिन, कथित अपराध संबंधित दिन पर किया गया था या नहीं, यह सबूत पर निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता की स्थिति और दर्जा को देखते हुए इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि वह जल्द से जल्द मामले के आईओ (जांच अधिकारी) के सामने उपस्थित हों और आपराधिक जांच में शामिल हों।’’ महिला के वकील ने कहा कि पुलिस अब विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देकर विधायक को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि इसके लिए अभियोजन की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

विधायक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता खोड़ा तमा ने अदालत के समक्ष कहा कि टसर ने न तो कभी बलात्कार किया और न ही किसी भी समय पीड़िता से सहमति से संबंध बनाए। उन्होंने अदालत से टसर को जमानत देने का भी अनुरोध किया क्योंकि वह बुलाए जाने पर हर समय जांच में सहयोग करने के लिए तैयार थे।

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Rape of Pregnant Woman : हालांकि, न्यायाधीश ने महिला के वकील और लोक अभियोजक दलील पर गौर करते हुए कहा, ‘‘अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा।’’ इस बीच, पुलिस ने कहा कि उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कामदम सिकोम ने कहा कि नाहरलागुन और ईटानगर में विधायक के दो घरों पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां वह नहीं मिले। सिकोम ने कहा, ‘‘जैसे ही वह मिल जाएंगे हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।’’

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अगर अदालत ने विधायक के खिलाफ आरोपों को सही पाया तो भाजपा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। खांडू ने कहा, ‘‘कानून अपना काम करेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।’’ टसर ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया था।

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