नौकरी के बदले नकद घोटाला: पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त
नौकरी के बदले नकद घोटाला: पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने ‘नौकरी के बदले नकद’ घोटाले से जुड़े मामलों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इन मामलों में 2,000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है।
तमिलनाडु की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि सरकार ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो सरकार मामले के तेजी से निपटारे के लिए एक अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करने को तैयार है।
वाई. बालाजी की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि मुख्य मुद्दा विशेष लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं है, बल्कि घोटाले से जुड़े मामलों को एक साथ मिलाना है, क्योंकि कार्यवाही में देरी करने के लिए इस मामले में 2,000 से अधिक आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 11 अगस्त को विस्तार से सुनवाई करेगी और सुनवाई टाल दी।
उच्चतम न्यायालय वाई. बालाजी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के 28 मार्च, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कथित घोटाले से जुड़े मामलों में कई आरोपपत्र को एक साथ जोड़ने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
भाषा संतोष प्रशांत
प्रशांत

Facebook


