सीबीआई ने केजरीवाल को आरोपमुक्त करने संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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सीबीआई ने केजरीवाल को आरोपमुक्त करने संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 05:30 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 05:30 PM IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को शराब नीति मामले में आरोपमुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने कई ऐसे बिंदुओं को उठाया है जिन्हें विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के स्तर पर नजरअंदाज किया गया और उन पर विचार नहीं किया गया।

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने इससे पहले दिन में कहा था, ‘‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में तत्काल अपील करने का फैसला किया है, क्योंकि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है।’’

विशेष अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए आरोपमुक्त कर दिया।

इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई कमियों के लिए सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सिसोदिया तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव