नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नये नाम ‘केरलम’ को अधिसूचित कर दिया और यह मंगलवार से प्रभावी भी हो गया है।
मंगलवार को जारी एक गजट अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है।’’
लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक पारित किया और अगले दिन राज्यसभा ने भी इसे मंज़ूरी दे दी।
संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केंद्र से कानून लाने का आग्रह किया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘इस विधेयक में यह प्रावधान है कि केरल को ‘केरलम’ राज्य के नाम से जाना जाएगा, और इसलिए केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है।’’
केरल सरकार ने नाम बदलने के संबंध में राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था।
इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा, जिसके बाद विधानसभा ने विधेयक का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।
केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, संविधान में जरूरी बदलावों और उससे जुड़े प्रावधानों के जरिए राज्य का नाम परिवर्तित करता है।
भाषा सुभाष दिलीप
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