सीआईसी ने आधार अद्यतन करने में देरी पर चिंता जतायी, यूआईडीएआई से समय सीमा तय करने को कहा

सीआईसी ने आधार अद्यतन करने में देरी पर चिंता जतायी, यूआईडीएआई से समय सीमा तय करने को कहा

सीआईसी ने आधार अद्यतन करने में देरी पर चिंता जतायी, यूआईडीएआई से समय सीमा तय करने को कहा
Modified Date: March 19, 2026 / 07:53 pm IST
Published Date: March 19, 2026 7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आधार विवरण को अद्यतन करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से समयसीमा तय करने एवं अपनी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने को कहा है।

सीआईसी ने ये टिप्पणियां एक महिला की अपील का निपटारा करते समय कीं। अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार की मांग करने वाली इस महिला ने आरोप लगाया था कि उसके अनुरोध पर समय पर कार्रवाई नहीं की गई।

सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, उनका अनुरोध लंबे समय तक लंबित रहा, जिसके कारण उन्हें इस मामले में रिट याचिका दायर करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सीआईसी ने कहा कि आवेदक अक्सर जन्मतिथि, लिंग, नामों में वर्तनी की त्रुटियों और अन्य जनसांख्यिकीय विवरणों में सुधार से संबंधित शिकायतों के साथ उसके पास आते हैं, जो प्रक्रियाओं में देरी और स्पष्टता की कमी के कारण होता है।

इस प्रवृत्ति को देखते हुए आयोग ने कहा कि ऐसे मामले ‘‘मुख्य रूप से सेवा प्रदाय और शिकायत निवारण से संबंधित हैं तथा आदर्श स्थिति यह है कि नागरिकों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता ही न पड़े एवं संबंधित प्राधिकरण के प्रशासनिक ढांचे के भीतर उनकी शिकायतें हल हो जाएं।’’

प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सीआईसी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय विवरणों को अद्यतन करने की अपनी व्यवस्था को मजबूत करने और एक पारदर्शी एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करने की सलाह दी।

आयोग ने प्राधिकरण से ऐसे अनुरोधों के निपटान के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि आवेदनों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से जरूरी कार्रवाई हो।

सुनवाई के दौरान, यूआईडीएआई ने आयोग को सूचित किया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई की जा चुकी है और उसकी जन्मतिथि सही कर दी गई है। उसने यह भी कहा कि आरटीआई आवेदन सूचना के अनुरोध से अधिक शिकायत के रूप में था।

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, सीआईसी ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिया गया जवाब उचित है । उसने अपील का निपटारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ‘‘परिचालन तंत्र में निरंतर सुधार से आधार प्रणाली में जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत होगा।’’

भाषा राजकुमार वैभव

वैभव


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