Congress files complaint against Draupathi Murmu

कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, मुर्मू के खिलाफ दर्ज की शिकायत, जाने पूरा मामला

कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, मुर्मू के खिलाफ दर्ज की शिकायत, जाने पूरा मामला! Congress files complaint against Draupathi Murmu

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : July 20, 2022/4:48 am IST

बेंगलुरू। राष्ट्रपति चुनाव के लिये 18 जुलाई ​को पूरे देश में मतदान किया गया। वोट वैल्यू के आंकड़ो की माने तो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच कर्नाटक से आ रही खबर कि द्रौपदी मुर्मू की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेंगलुरु के विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान लें।   〈>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<〉

Read More: इतने दिनों तक बंद रहेंगी शराब और मांस मटन की दुकानें, इस वजह से राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

दरअसल, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का दावा करते हुये NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

Read More: श्रीलंका ने भारत से जताई मदद की उम्मीद, विपक्षी नेता ने कहा- अगला राष्ट्रपति जो भी बने, मदद करते रहना चाहिए 

शिकायत में कहा गया है कि कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के कहने पर विधायकों को 17 जुलाई को बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में बुलाया गया और विधायकों के प्रशिक्षण सत्र की आड़ में उन्हें आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ, मनोरंजन प्रदान किया गया।

Read More: ब्रिटेन में इतिहास रचने के करीब भारतीय मूल के ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री की रेस में बचे सिर्फ दो नेता 

पत्र में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने विधायकों के स्वतंत्र मताधिकार में हस्तक्षेप किया है और होटल से विधानसभा तक जाने के लिए बस और अन्य वाहन उपलब्ध कराए हैं। कांग्रेस ने कहा कि होटल के बिल का भुगतान मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत धारा 181ए के प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, 171 सी, 171 ई और 171 एफ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

Read More: शराब प्रेमियों को बड़ी खुशखबरी! अब घर-घर शराब की पाइपलाइन ​बिछाएगी सरकार? जानें क्या है पूरा माजरा 

इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील

द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार, विधानसभा के मुख्य सचेतक और भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील की है। शिकायत पर विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी. के. हरिप्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं।

और भी है बड़ी खबरें…