Contractual Employees Regularization: 15 अगस्त तक सभी संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां के सीएम ने सभी विभागों को दिए निर्देश

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Contractual Employees Regularization: 15 अगस्त तक सभी संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां के सीएम ने सभी विभागों को दिए निर्देश

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  • Publish Date - June 29, 2026 / 02:36 PM IST,
    Updated On - June 29, 2026 / 02:37 PM IST

Contractual Employees Regularization: 15 अगस्त तक सभी संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां के सीएम ने सभी विभागों को दिए निर्देश / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • 15 अगस्त 2026 तक पात्र संविदा कर्मचारियों का सत्यापन
  • करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा
  • पात्र कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा

चंडीगढ़: Contractual Employees Regularization प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाखों संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार के इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता एक ही झटके में खत्म होने वाली है। दरअसल प्रदेश के सीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को कांट्रेक्चुअल एंप्लाइज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) एक्ट, 2024 के लिए सत्यापित करें। यानि 15 अगस्त तक सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

15 अगस्त तक संविदा कर्मचारी होंगे नियमित

Contractual Employees Regularization मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने करीब दो साल पहले ही संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने की गारंटी देने के लिए एक कानून विधानसभा में पास किया था। लेकिन कर्मचारियों का सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते सरकार लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 अगस्त 2026 बढ़ा दिया था। वहीं, अब सरकार ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में 15 अगस्त तक सभी कर्मचारियों का सत्यापान पूरा कर लिया जाए।

क्या है सिक्योरिटी आफ सर्विस एक्ट?

इसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) सहित पात्र संविदा कर्मचारियों को पहली बार कानूनी रूप से सेवा सुरक्षा का अधिकार मिला। सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से करीब सवा लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकेंगे। वहीं, मानव संसाधन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि छह मई 2026 को जारी कार्यक्रम के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन विभागाध्यक्ष स्तर पर लंबित हैं।

इस कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को केवल नौकरी की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रवेश वेतन के अनुरूप समेकित वेतन, सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक, चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ तथा अनुकंपा सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

यूजर मैनुअल पोर्टल पर उपलब्ध

वहीं, मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा है कि डीडीओ और विभागाध्यक्षों के लिए विस्तृत यूजर मैनुअल पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि किसी अधिकारी को लॉगिन या पोर्टल संचालन में तकनीकी समस्या आती है तो वह तत्काल एचआरडी अथवा एचकेसीएल से संपर्क कर आवश्यक विवरण अपडेट कराए, ताकि सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो सके।

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हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को लेकर क्या निर्देश दिए हैं?

सरकार ने सभी विभागों को 15 अगस्त 2026 तक पात्र संविदा कर्मचारियों के आवेदनों का सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें Security of Service Act, 2024 का लाभ मिल सके।

Security of Service Act, 2024 क्या है?

यह हरियाणा सरकार का कानून है, जिसके तहत पात्र संविदा कर्मचारियों को कानूनी रूप से नौकरी की सुरक्षा और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इस कानून का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) सहित वे पात्र संविदा कर्मचारी, जो अधिनियम की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

पात्र कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

पात्र कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, समेकित वेतन, अतिरिक्त पारिश्रमिक, ग्रेच्युटी, चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व लाभ और अनुकंपा सहायता जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

सत्यापन प्रक्रिया में तकनीकी समस्या आने पर क्या करना होगा?

मुख्य सचिव कार्यालय के अनुसार, संबंधित अधिकारी एचआरडी या एचकेसीएल से संपर्क कर पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपडेट कर सकते हैं, ताकि सत्यापन समय पर पूरा हो सके।