नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि विदेश में मृत्यु के बाद भारतीयों के शव वापस लाने के लिए अपनाई जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को प्रमुखता से उसकी वेबसाइट पर डाला जाए और व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस उद्देश्य से सृजित कल्याण कोष के बारे में सूचना समेत इस तरह के दिशानिर्देश सार्वजनिक होने चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन भी शामिल रहे।
मालदीव में एक भारतीय व्यक्ति की मौत से जुड़े मुद्दों से निपटने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत का यह आदेश आया।
केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि भारतीय पर्यटकों और कामगारों दोनों के शव विदेश से लाने के लिए एसओपी पहले से बनी हुई है।
भाषा वैभव माधव
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