नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दैनिक ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ (टीओआई) के खरीदारों को इसकी पूरी प्रति उपलब्ध कराने का केंद्र एवं इस समाचार पत्र को निर्देश देने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जी. एस. राठौर की जनहित याचिका खारिज करते हुए सवाल उठाया कि ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के खिलाफ रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है।
पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है? क्या टाइम्स ऑफ इंडिया कोई सरकारी संस्था है कि हम उसके खिलाफ रिट याचिका पर विचार कर सकें?’’
शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपने अखबार विक्रेता को दैनिक समाचार पत्र के सभी ‘परिशिष्ट’ उपलब्ध कराने के लिए कहे।
भाषा सुरेश दिलीप
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