Swati Maliwal Assault Case: कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत, आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के

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  • Publish Date - June 15, 2024 / 02:56 PM IST,
    Updated On - June 15, 2024 / 02:56 PM IST

नई दिल्ली : Swati Maliwal Assault Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।

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शुक्रवार को कोर्ट ने एक दिन के लिए बढ़ाई थी हिरासत

Swati Maliwal Assault Case: बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।

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16 मई को दर्ज की गई थी एफआईआर

Swati Maliwal Assault Case: उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।

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