अदालत ने किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला सीबीआई को सौंपा

अदालत ने किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला सीबीआई को सौंपा

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  • Publish Date - December 21, 2025 / 06:26 PM IST,
    Updated On - December 21, 2025 / 06:26 PM IST

जम्मू, 21 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है तथा एजेंसी को जांच शुरू करने के तीन महीने के भीतर यहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जम्मू के एक गांव के निवासी लड़की के पिता ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत का रुख किया था। उन्होंने जांच अपराध शाखा को सौंपने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है।

किशोरी का शव 15 अगस्त 2024 को अपने निवास के पास एक पेड़ से लटकता पाया गया।

न्यायाधीश राहुल भारती ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ के माध्यम से दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए सीबीआई को प्रारंभिक सत्यापन करने और इसके बाद सीबीआई नियमावली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश तीन पृष्ठों के आदेश में दिया गया, जो 18 दिसंबर को एसएसपी, सीबीआई जम्मू, वेंकटेश्वरलु चंडू और पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), अखनूर, वीरेंद्र गुप्ता के व्यक्तिगत पेशी के साथ-साथ जांच अधिकारी की मौजूदगी में आया।

अदालत ने एसडीपीओ को निर्देश दिया कि सभी उर्दू लिपि में मौजूद दस्तावेजों का अनुवाद 18 जनवरी तक हिंदी या अंग्रेज़ी में करने के बाद पूरे जांच रिकॉर्ड को अगले दिन आधिकारिक रूप से सीबीआई को सौंपे।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह जांच शुरू होने के तीन महीने के भीतर जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच या जांच की स्थिति से अवगत कराए, ताकि न्यायिक निगरानी बनी रहे और जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई से बचा जा सके।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप