नई दिल्ली। GST on Gangajal देश भर के घरों और मंदिरों में पूजा के दौरान गंगाजल का उपयोग किया जाता है। इस समाग्री को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत छूट दे दी है। आपको बता दें कि गंगाजल को पहले से ही जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया था।
GST on Gangajal गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने के दावों के बीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि गंगाजल और अन्य पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है।
Central Board of Indirect Taxes & Customs clarifies that ‘Gangajal’ is exempted from GST pic.twitter.com/CYtFILuRyX
— ANI (@ANI) October 12, 2023