दिल्ली की अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में सात को बरी किया |

दिल्ली की अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में सात को बरी किया

दिल्ली की अदालत ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में सात को बरी किया

:   Modified Date:  February 29, 2024 / 06:41 PM IST, Published Date : February 29, 2024/6:41 pm IST

नयी दिल्ली, 29 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक सत्र अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में सात लोगों को बरी कर दिया है और कहा कि उनके खिलाफ कोई ‘टिकाऊ और संतोषजनक सबूत’ नहीं मिला।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला उन सात लोगों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 24 फरवरी, 2020 को करावल नगर में मुख्य बृजपुरी रोड पर दो दुकानों, एक ऑटोरिक्शा और एक दोपहिया वाहन को जलाने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है।

अदालत ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत किसी भी टिकाऊ और संतोषजनक सबूत की मदद से किसी भी आरोपी को दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए इंगित करने में विफल रहे।’’

अदालत ने सातों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा, ‘‘उपलब्ध साक्ष्यों से भीड़ की पहचान भी नहीं की जा सकी जो इस मामले में दरअसल तीन घटनाओं में शामिल थी।’’

दयालपुर थाने में शकील, हबीब रजा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद, फुरकान और इरशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन सभी को बरी कर दिया गया।

भाषा वैभव माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)