दिल्ली : अदालत ने वायुसेना के कर्मी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को बरी किया
दिल्ली : अदालत ने वायुसेना के कर्मी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को बरी किया
नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में भारतीय वायु सेना के 33 वर्षीय एक कर्मचारी की हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरमोहिना कौर वायु सेना में कार्यरत अरुण की हत्या के आरोपी ब्रह्म प्रकाश उर्फ सनी और खजान सिंह उर्फ रेनू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं।
पांच फरवरी के एक आदेश में न्यायालय ने कहा, ‘‘मृतक के परिवार के मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेष रूप से तब जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपर्याप्त हों और घटनाओं की एक पूर्ण श्रृंखला न बनाते हों।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27-28 दिसंबर 2014 की मध्यरात्रि को आरोपियों ने कथित तौर पर अरुण के सिर पर कई बार पत्थर से वार किया और फिर उसे वैन से कुचल दिया।
अरुण का शव द्वारका स्थित दिल्ली जल बोर्ड के एक संयंत्र के पास मिला था। शुरू में इसे सड़क दुर्घटना मानकर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे हत्या की जांच में बदल दिया गया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने मृतक का मोबाइल फोन फेंककर और वाहन से खून के धब्बे धोकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह सर्वविदित कानून है कि मामले को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। आरोपी को मुकदमे की सुनवाई में चुप रहने का अधिकार है। प्रत्येक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए।’’
भाषा
शफीक देवेंद्र
देवेंद्र

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