दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने शराब कारोबारी को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजा |

दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने शराब कारोबारी को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने शराब कारोबारी को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजा

:   Modified Date:  March 2, 2023 / 08:52 PM IST, Published Date : March 2, 2023/8:52 pm IST

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को बृहस्पतिवार को पांच दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

आरोपी को अदालत में पेश किया गया था और उसकी हिरासत का आग्रह किया गया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आरोपी को एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने अदालत को बताया कि बड़ी साजिश और पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए ढल का अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।

एजेंसी ने बताया कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ढल को पूछताछ के बाद बुधवार रात धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के पदाधिकारी विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढल और समीर महेंद्रू 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी का धन शोधन मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर ही आधारित है। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अब तक दो आरोपपत्र दायर कर चुका है और ढल सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है।

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पिछले साल अगस्त में रद्द कर दी गई थी। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सीबीआई से सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा था।

भाषा नोमान पवनेश

पवनेश

 

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