दिल्ली सरकार ने शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दी

दिल्ली सरकार ने शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दी

दिल्ली सरकार ने शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: June 1, 2021 5:32 am IST

नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है।

नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा


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