Rajasthan Suicide News| Photo Credit: IBC24 File Photo
नई दिल्ली: Terror Funding Case: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 28 मई को इस मामले में सुनवाई की थी और फैसले को सुरक्षित रखा था। वहीं अब कोर्ट ने शब्बीर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शब्बीर शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकवाद के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने का आरोप है।
Terror Funding Case: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 4 जून 2019 को शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया था। शब्बीर पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईदहिजबुल मुजाहिदीन के सैय्यद सलाहुद्दीन और इफ्तिखार हैदर राणा जैसे आतंकियों से संपर्क में रहने का आरोप है। NIA ने दावा किया है कि, शब्बीर शाह ने हवाला के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। इतना यही नहीं शब्बीर ने कश्मीर में अशांति फैलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी।
Terror Funding Case: सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह के वकील ने दलील दी कि उसकी उम्र 74 साल है और वह छह साल से जेल में हैं। उनके वकील ने आगे कहा कि, शब्बीर शाह के खिलाफ अब तक कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। वकील ने यह भी बताया कि इस मामले में कुल 400 गवाहों की गवाही होनी है, जिनमें से अब तक केवल 15 की जांच पूरी हुई है. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत देने से मना कर दिया। शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।