दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - May 15, 2026 / 04:05 PM IST,
    Updated On - May 15, 2026 / 04:05 PM IST

नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अल फलाह विश्वविद्यालय समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा धन शोधन मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने एजेंसी को नोटिस जारी कर उससे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई जुलाई में तय की है, जबकि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई इस महीने के अंत में करने को कहा है।

निचली अदालत ने दो मई को सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सिद्दीकी को फरीदाबाद स्थित उनके शिक्षण संस्थान में छात्रों द्वारा भुगतान की गई फीस के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाने से जुड़े धन शोधन मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अल फलाह विश्वविद्यालय पहले उस समय जांच के दायरे में आया था, जब यह खुलासा हुआ था कि नवंबर 2025 में लाल किले के पास विस्फोट में शामिल डॉ. उमर नबी इस संस्थान में कार्यरत था।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप