अदालत परिसर में बंदरों, आवारा कुत्तों को खाने की वस्तुएं नहीं दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

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अदालत परिसर में बंदरों, आवारा कुत्तों को खाने की वस्तुएं नहीं दें: दिल्ली उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - February 28, 2022 / 07:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नयी दिल्ली,28 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि उसके परिसर के अंदर बंदरों और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को खाने की वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक परिपत्र में अदालत ने सभी वकीलों, वादियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को अदालत परिसर में आवारा पशुओं को खाने वस्तु देने से परहेज करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि इसके संज्ञान में यह आया है कि कुछ अधिवक्ता, वादी, कर्मचारी, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मी निर्देशों के बावजूद अब भी आवारा पशुओं को खाने की सामग्री दे रहे हैं।

उप रजिस्ट्रार जावेद खान द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है, ‘‘सभी वकीलों/वादियों/ इस अदालत के कर्मचारियों को एक बार फिर से निर्देश दिया जाता है कि वे बंदर और आवारा कुत्तों जैसे प्राणियों को इस अदालत परिसर में भोजन सामग्री देने से परहेज करें।’’

भाषा सुभाष माधव

माधव