सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन में जीवित व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल न करें : न्यायालय

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन में जीवित व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल न करें : न्यायालय

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  • Publish Date - August 1, 2025 / 05:05 PM IST,
    Updated On - August 1, 2025 / 05:05 PM IST

चेन्नई, एक अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने और संचालित करने के दौरान किसी भी जीवित व्यक्ति का नाम, किसी पूर्व मुख्यमंत्री/वैचारिक नेता की तस्वीर या पार्टी का प्रतीक चिन्ह/प्रतीक/झंडा शामिल नहीं किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की प्रथम पीठ ने ‘ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम’ (अन्नाद्रमुक) सांसद सी.वी. षणमुगम और अधिवक्ता इनियान द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया।

अपनी याचिका में षणमुगम ने राज्य सरकार को उनकी रिट याचिका के निपटारे तक किसी भी जीवित व्यक्ति के नाम पर कोई भी योजना शुरू करने/रीब्रांडिंग करने से रोकने की मांग की।

अपने आदेश में पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना की शुरुआत, कार्यान्वयन या संचालन के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया है।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप