आबकारी मामला : समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिकाएं खारिज

आबकारी मामला : समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिकाएं खारिज

आबकारी मामला : समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिकाएं खारिज
Modified Date: September 17, 2024 / 07:09 pm IST
Published Date: September 17, 2024 7:09 pm IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन दो याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिनमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।

केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

‘आप’ नेता ने उन्हें जारी समन की अनदेखी को लेकर ईडी की ओर से दायर दो शिकायतों के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।

ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी कई समन की अनदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप


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