आबकारी नीति मामला : उच्चतम न्यायालय ने बीआरएस नेता कविता को जमानत दी

आबकारी नीति मामला : उच्चतम न्यायालय ने बीआरएस नेता कविता को जमानत दी

आबकारी नीति मामला : उच्चतम न्यायालय ने बीआरएस नेता कविता को जमानत दी
Modified Date: August 27, 2024 / 01:31 pm IST
Published Date: August 27, 2024 1:31 pm IST

( तस्वीर सहित )

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को मंगलवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है।

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न्यायालय ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।

कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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