आबकारी नीति : न्यायालय में केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई

आबकारी नीति : न्यायालय में केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई

आबकारी नीति : न्यायालय में केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई
Modified Date: April 13, 2024 / 03:40 pm IST
Published Date: April 13, 2024 3:40 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नौ अप्रैल को वैध करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 15 अप्रैल (सोमवार) को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सुनवाई के लिए जारी मुकदमों की सूची में केजरीवाल की याचिका भी शामिल है।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए धनशोधन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा विकल्प’ बचा था।

उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वह अब तिहाड़ जेल में बंद हैं।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश


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